Edited By Deepak Paul, Updated: 31 Jan, 2019 09:21 AM
अतिरिक्त चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट ज्योति लांबा की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में कोंट निवासी जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद व 5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्षेत्र की एक युवती ने...
भिवानी(ब्यूरो): अतिरिक्त चीफ ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट ज्योति लांबा की अदालत ने छेड़छाड़ के मामले में कोंट निवासी जितेन्द्र को दोषी करार देते हुए 3 साल कैद व 5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। क्षेत्र की एक युवती ने आरोप लगाया था कि एक युवक पिछले काफी समय से उसे परेशान कर रहा था।
इस संबंध में उसने सिटी थाने में एक एफ.आई.आर. दर्ज करवाई। केस को वापस लेने को लेकर युवक उसे परेशान करने लगा। युवक ने उसकी बहन के मोबाइल पर अनेक कॉल्स कीं जिसके चलते दोनों बहनें व परिवार परेशान रहने लगा। इसके बाद युवक ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ छेड़छाड़ की और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 7 अक्तूबर 2017 को युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। उक्त मामले में ए.सी.जे. एम. ज्योति लांबा की अदालत ने फै सला सुनाते हुए कोंट निवासी जितेन्द्र को अलग-अलग धाराओं के तहत 3 साल की सजा व 5500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।