Edited By Punjab Kesari, Updated: 22 Jan, 2018 08:06 PM
गुरूग्राम के रहने वाले बहुचर्चित बॉबी कटारिया के वकील परमिंदर ढुल ने हरियाणा पुलिस के अमानवीय रवैये की पोल पट्टी खोल दी है। उनका कहना है कि बॉबी कटारिया के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया जो कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गैरकानूनी है। बॉबी...
चंडीगढ़ (धरणी): गुरूग्राम का रहने वाला बॉबी कटारिया जो पुलिस को गालियां देने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने के बाद चर्चा में आया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया था। पुलिस पर आरोप है कि हिरासत के दौरान बॉबी का थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है। बॉबी के वकील परमिंदर ढुल का कहना है कि बॉबी कटारिया के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया जो कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से गैरकानूनी है। ढुल का कहना है कि जल्दी ही वह पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में मांग करेंगे कि बॉबी कटारिया के सारे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए।
एडवोकेट ढुल के अनुसार बलवंत कटारिया उर्फ बॉबी कटारिया के पिता नरेंद्र कटारिया ने एनजीओ बनाया है, जो काफी लंबे समय से समाजिक कार्य कर रहे हैं। बॉबी ने एनजीओ के माध्यम से लड़कियों को बचाया, रोड दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई लेकिन समस्या तब आई जब बॉबी ने सोशल मीडिया पर पुलिस के साथ गलत भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा के प्रयोग से पुलिस ने बॉबी पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया।
ढुल ने बताया कि अगस्त से जनवरी तक बॉबी पर 7 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की चुकी हैं, दो एफआईआर पर बॉबी एंटीसेप्टरी बेल पर था। लेकिन तीसरी एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, हिरासत के दौरान उसको थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया जो कि भारतीय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वह गैरकानूनी है।
जेल में ही बॉबी, बाहर है जान को खतरा
ढुल के अनुसार, बॉबी कटारिया अभी तक पहुंच जेल में ही है उसकी जमानत नहीं करवाई क्योंकि जेल से बाहर आने के बाद उसकी जान को खतरा हो सकता है। जेल से बाहर आने पर बॉबी पर झूठे केस दर्ज हो सकते हैं। ढुल ने बताया कि सातवीं एफआईआर हिरासत में लिए जाने के बाद हुई है। जो कि एक पुलिसकर्मी ने उस पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने पर दर्ज करवाई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
30 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है बॉबी
ढुल ने बताया कि बॉबी के दोनों भाई व पिता ने मुझे अप्रोच किया है कि आप इस मामले को कोर्ट के सामने संज्ञान में लाएं। उनके बेटे को जान का खतरा है, पुलिस से भी उसकी जान को खतरा है। ढुल ने बताया, एक पुलिसकर्मी ने आरोप लगाया है कि बॉबी कटारिया उसका पर्स छीनकर भागा था और पर्स से 3 हजार रुपए निकाल लिए, जबकि सवाल यह उठता है बॉबी कटारिया का गुरुग्राम में 1000 गज का मकान है और वह लगभग 30 करोड़ की प्रॉपर्टी का मालिक है वह ऐसा क्यों करेगा?
एडवोकेट परमेंद्र ढुल देखेंगे केस
एडवोकेट ढुल ने बताया कि, बॉबी के पक्ष में खड़े होने का अहम कारण यह है कि पुलिस प्रशासन किसी भी अभियुक्त के साथ जातीय व्यवहार नहीं कर सकता। भारत के कानून के हिसाब से सजा दे सकते हैं जो उसने अपराध किया है। बॉबी कटारिया को थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया गया है 10-10 दिनों तक उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर और रिमांड पर रखा गया। झूठे बयानों के आधार पर उसे टॉर्चर किया जा रहा है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है यही प्रमुख कारण है जिनकी वजह से ढुल बॉबी कटारिया का पक्ष ले रहे हैं।