Edited By Isha, Updated: 17 Jul, 2022 09:36 AM
नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले भारत सेवक नगर जगाधरी निवासी वरुण पंडित को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट निखिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के...
यमुनानगर: नाबालिग को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले भारत सेवक नगर जगाधरी निवासी वरुण पंडित को कोर्ट ने 20 साल कैद की सजा और 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। पीड़ित पक्ष के एडवोकेट निखिल शर्मा ने बताया कि उन्होंने कोर्ट के सामने एक-एक साक्ष्य रखा। जिससे आरोप साबित हुए और कोर्ट ने दोषी को सख्त सजा सुनाई।
बता दें शहर जगाधरी थाना एरिया की एक कॉलोनी निवासी महिला ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि उसकी बड़ी बेटी की उम्र 17 साल है । वह घर से ट्यूशन गई थी । कुछ समय के बाद उसके पति के दोस्त का फोन आया कि उनकी बेटी रो रही है । वे मौके पर पहुंचे तो देखा कि बेटी रो रही थी । बेटी ने बताया कि भारत सेवक नगर निवासी वरुण पंडित उसका पीछा करता है और वह उसके जबरदस्ती अपने साथ मॉडल टाउन स्थित एक कैफे में ले गया था। जहां पर उसके साथ गलत काम किया। इस शिकायत पर पुलिस ने 18 मार्च 2021 को धारा-365, 506 और चार पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया था। वहीं आरोपी वरुण को गिरफ्तार कर लिया था।