Edited By Rakhi Yadav, Updated: 01 Jun, 2018 12:08 PM
पति की सहमति के बिना उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना गैर-कानूनी है। फतेहाबाद की अदालत एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विनोद नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में अपने पति को.....
फतेहाबाद(मदान): पति की सहमति के बिना उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना गैर-कानूनी है। फतेहाबाद की अदालत एक मामले की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विनोद नामक व्यक्ति को दोषी करार दिया और 2 साल की कैद की सजा सुनाई। वहीं, इस मामले में अपने पति को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महिला को भी 1 साल की सजा सुनाई गई है।
गांव खैरातीखेड़ा निवासी एक व्यक्ति की शादी दिसम्बर 2001 में हुई थी। शादी के बाद इनकी संतान भी हुई, जिसमें एक पुत्र व एक पुत्री पैदा हुई। करीब डेढ़ साल बाद विवाहित महिला अपने ससुराल को छोड़ कर चली गई और महिला के पति ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ उसकी पत्नी को जबरदस्ती रखने के आरोप में मामला दर्ज करवाया। इस बाबत दोनों पक्षों में पंचायतें भी हुई।
पंचायत में भी महिला ने विनोद के साथ रहने की बात कही जिस कारण पंचायत में राजीनामा न हुआ और पंचायत में ही महिला ने अपने पति को जान से मारने की धमकी भी दी। पंचायत में बात न बनने पर पीड़ित ने थाने में शिकायत की। मगर यहां भी कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता ने अदालत में याचिका दायर की कि विनोद की वजह से उसका दाम्पत्य जीवन नष्ट हो चुका है और उसकी सहमति के बिना उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाए गए हैं।
अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि पति की सहमति के बिना उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाना गैर-कानूनी है जिस पर अदालत ने विनोद को दोषी मानते हुए 2 साल की कैद की सजा काटने के आदेश दिए, वहीं अपने पति को पंचायत के सामने जान से मारने की धमकी देने के आरोप में महिला को 1 साल कैद की सजा सुनाई गई हैं।