Edited By Rakhi Yadav, Updated: 01 Jun, 2018 08:06 AM
हरियाणा के 193 टी.जी.टी. टीचर्स को हाइकोर्ट से राहत दी है। हरियाणा सरकार ने इनको नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया था, जिसके खिलाफ टीचर्स ने हाइकोर्ट का रुख किया था। सरकार का कहना था कि जब इनकी नियुक्ति .....
चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा के 193 टी.जी.टी. टीचर्स को हाइकोर्ट से राहत दी है। हरियाणा सरकार ने इनको नौकरी से निकालने का फरमान जारी किया था, जिसके खिलाफ टीचर्स ने हाइकोर्ट का रुख किया था। सरकार का कहना था कि जब इनकी नियुक्ति हुई तो इनकी योग्यता पूरी नही थी, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी योग्यता पूरी कर ली थी।