पंचकूला हिंसा मामले में 16 आरोपियों पर देशद्रोह की धारा हटी

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 19 Jul, 2018 02:37 PM

19 convicts get relief in panchkula riot case

पंचकूला में हुए दंगे के मामले में एडिशनल सेशन जज की अदालत ने चार्ज पर बहस के दौरान पंचकूला दंगा मामले की जांच कर रही एसआईटी अदालत में आरोपियों के खिलाफ देश द्रोह और हत्या की धाराओं....

पंचकूला(उमंग श्योराण): एडिशनल सेशन जज की अदालत ने चार्ज पर बहस के दौरान पंचकूला दंगा मामले की जांच कर रही एसआईटी अदालत में आरोपियों के खिलाफ देश द्रोह और हत्या की धाराओं के पर्याप्त सबूत नही दे पाई। जिसके जिसके चलते अदालत ने 19 आरोपियों के ऊपर से देश द्रोह और हत्या की धारा को हटा लिया है। 
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गौरतलब है कि पंचकूला पुलिस ने सुरेंद्र इंसा, चमकौर इंसा सहित डेरे की 45 सदस्य कमेटी के 19 लोगों पर देशद्रोह और हत्या की धाराओं सहित कई अन्य आपराधिक धाराओं के तहत FIR नंबर 343 दर्ज की थी। अब यह मामला जुशियल मरजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलेगा।


 

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