मंदबुद्धि युवती से दुष्कर्म के आरोपी को 15 साल की सजा

Edited By Nisha Bhardwaj, Updated: 29 May, 2018 09:28 AM

15 year sentence for rape accused

ट्रॉमा सैंटर में मंदबुद्धि युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी गोलनी निवासी विजय को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 3 माह की सजा और काटनी होगी। यह फैसला ए.डी.जे. पूनम सुनेजा की...

यमुनानगर(सुमित अोबरॉय): ट्रॉमा सैंटर में मंदबुद्धि युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी गोलनी निवासी विजय को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा और 15,000 रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 3 माह की सजा और काटनी होगी। यह फैसला ए.डी.जे. पूनम सुनेजा की कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले की करीब 2 साल तक कोर्ट में सुनवाई चली। 

यह था मामला
6 जुलाई 2016 की रात को ट्रॉमा सैंटर में कर्मचारी गोलनी निवासी विजय कुमार की ड्यूटी थी। महिला वार्ड में एक मंदबुद्धि युवती भर्ती थी। वह उसे रात करीब डेढ़ बजे कमरा नंबर-508 में ले गया, वहां पर उसके साथ रेप किया। इस दौरान उसे अस्पताल की नर्स संगीता ने देख लिया था, उसने शोर मचा दिया। इसके बाद विजय वहां से भाग गया। पुलिस ने विजय पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला कोर्ट में चल रहा था। सोमवार को कोर्ट ने इस मामले में विजय को 15 साल की कैद और 15,000 जुर्माना लगाया है।

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