हरियाणा में 1083 गैर-मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर लगेगा ताला

Edited By Shivam, Updated: 27 Mar, 2019 10:48 AM

1083 non recognized private schools in haryana will be locked

हरियाणा में चल रहे 1083 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब तय हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दी है,...

चंडीगढ़ (हांडा): हरियाणा में चल रहे 1083 गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगना अब तय हो गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इन स्कूलों को बंद कर अगली सुनवाई पर इसकी रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जिन 1894 स्कूलों ने मान्यता के लिए अर्जी दी है, उनमें से हर अर्जी पर फैसला लेकर 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के आदेश सरकार को दिए हैं। जिसकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, उस स्कूल पर भी ताला लगना तय है। यह स्कूल अगले सत्र से कक्षाएं नहीं लगा पाएंगे। ऐसे में 1894 स्कूलों पर भी तलवार लटकी हुई है।

हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए हरियाणा में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगवाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि लोगों ने 2-2 कमरों में स्कूल खोल लिए हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं और शिक्षक भी मौजूद नहीं हैं। शिक्षा का स्तर इस कदर गिर गया है कि छात्रों के भविष्य पर अंधकार छाने लगा है। सरकार हर बार ऐसे स्कूलों पर नरमी बरतती है, जिससे हरियाणा में ऐसे स्कूलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे सीधे तौर पर शिक्षण की गुणवत्ता गिर रही है, जिसका खमियाजा राज्य को ही भुगतना पड़ेगा।

इस याचिका पर हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट को बताया था कि प्रदेश में गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की संख्या 1083 है। स्कूलों की ओर से पेश होने वाले अधिवक्ता ने बताया कि जिन स्कूलों ने मान्यता के लिए आवेदन किया है, उनकी संख्या 1894 है। इन स्कूलों की ओर से अर्जी दाखिल करते हुए स्कूलों को बंद करना जनहित के विरुद्ध बताते हुए ऐसा आदेश जारी न करने की अपील की गई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में गहनता से सुनवाई करते हुए शिक्षा के स्तर को बनाए रखने की बात कही और दो टूक शब्दों में 2 सप्ताह के भीतर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों पर ताला लगाने के आदेश जारी कर दिए। मामले की अगली सुनवाई पर सरकार को तालाबंदी किए स्कूलों की सूची व जिन स्कूलों को मान्यता दी गई है, उनकी सूची कोर्ट में जमा करवानी होगी।

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