Edited By Isha, Updated: 19 Jul, 2022 08:53 AM
लगभग 5 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी
जींद: लगभग 5 साल पहले घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर थाना नरवाना इलाका गांव की एक महिला ने 16 जून, 2017 को पुलिस को बताया था कि 4 मई रात को वह घर में अकेली थी। मध्यरात्रि गांव का रविंद्र उसके घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना बारे किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी देकर फरार हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर रविंद्र के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।