Edited By Shivam, Updated: 16 Apr, 2019 12:31 PM
जिला के गांव बालियावास में नगर निगम की जमीन का इंतकाल गलत तरीके से प्राईवेट पार्टी के नाम करने के आरोप में आज उपायुक्त अमित खत्री द्वारा दो पटवारियों को निलंबित किया गया है तथा एक नायब तहसीलदार को निलंबित करने व उसकी रजिस्ट्री करने की शक्तियां...
गुडग़ांव (ब्यूरो): जिला के गांव बालियावास में नगर निगम की जमीन का इंतकाल गलत तरीके से प्राईवेट पार्टी के नाम करने के आरोप में आज उपायुक्त अमित खत्री द्वारा दो पटवारियों को निलंबित किया गया है तथा एक नायब तहसीलदार को निलंबित करने व उसकी रजिस्ट्री करने की शक्तियां वापिस लेने की सरकार को अनुशंसा की गई है। गांव बालियावास की जमीन का इंतकाल गलत ढंग से प्राईवेट व्यक्ति के नाम दर्ज करने के बारे में गुरुग्राम नगर निगम द्वारा शिकायत की गई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए उपायुक्त अमित खत्री द्वारा निलंबन की यह कार्यवाही की गई है।
उन्होंने आज इस कार्य में संलिप्त पाए गए पटवारी मनोज तथा प्रवीन को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने वजीरपुर सब-तहसील में तैनात नायब तहसीलदार अजय को निलंबित करने तथा उसकी रजिस्ट्री करने की शक्तियां वापिस लेने की अनुशंसा राज्य सरकार को की है।