टेलर से मारपीट मामले में सरकारी शिक्षक व पुलिसकर्मी पर मामला दर्ज

Edited By Deepak Paul, Updated: 18 Aug, 2018 11:11 AM

taylor case case against government teacher and policeman

करीब एक माह पहले पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार गुरदास मान के कपड़ों की सिलाई करने वाले शहर के पाल टेलर्ज के स्वामी के साथ कुछ युवकों द्वारा लेन-देन को लेकर मारपीट करने के मामले को लेकर पुलिस ने नामित आरोपी एक सरकारी शिक्षक के अलावा अन्य सहयोगियों के...

रतिया (झंडई): करीब एक माह पहले पंजाब के प्रसिद्ध कलाकार गुरदास मान के कपड़ों की सिलाई करने वाले शहर के पाल टेलर्ज के स्वामी के साथ कुछ युवकों द्वारा लेन-देन को लेकर मारपीट करने के मामले को लेकर पुलिस ने नामित आरोपी एक सरकारी शिक्षक के अलावा अन्य सहयोगियों के खिलाफ दुकान में घुस कर कथित मारपीट करने का मामला दर्ज किया है।

पुलिस ने उपरोक्त मामला उप पुलिस अधीक्षक जगदीश काजला की जांच के पश्चात दर्ज किया है। शहर के फतेहाबाद रोड पर टेलर का काम करने वाले महेन्द्रपाल ने गत जुलाई माह की 23 तारीख को रतिया के अस्पताल में दाखिल होने के पश्चात पुलिस को बयान में बताया कि वह नहर के समीप टेलर की दुकान करता है और उसने क्षेत्र के एक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़़ाने वाले शिक्षक भूपेन्द्र से कपड़ों की सिलाई के पैसे लेने थे। उन्होंने बताया कि उस दिन दोपहर को उपरोक्त शिक्षक कुछ अन्य शिक्षकों के साथ बोलैरो गाड़ी में उसकी दुकान पर आया था और पैसों के लेन-देन को लेकर उसके साथ गाली-गलौच व हाथापाई की। उसने अपनी सुरक्षा को लेकर कंट्रोल रूम में फोन कर दिया था। उन्होंने बताया कि जब कंट्रोल रूम की सूचना के पश्चात शहर पुलिस चौकी के कुछ पुलिसकर्मी उसकी दुकान पर आए तो उसका हाल जानने की बजाय उलटा उसके साथ मारपीट करने वाले शिक्षकों के साथ ही हाथ मिलाया जिसको लेकर उसने अपने मोबाइल में उनकी फोटो खींच ली।

  टेलर ने बताया था कि फोटो खिंचने से खिन्न होकर पुलिस कर्मियों ने उसके साथ हाथापाई की व मोबाइल भी छीन लिया था। आरोप लगाया था कि उक्त पुलिसकर्मी उसे भी जबरन अपनी गाड़ी में बिठाना चाहते थे, मगर विरोध किए जाने के बाद अन्य पुलिस कर्मियों ने नहीं बिठाया। बताया जाता है कि इस मामले को लेकर घायल टेलर मास्टर ने पुलिस को बयान भी दर्ज करवा दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसके पश्चात उक्त टेलर ने पुलिस कप्तान के अलावा हिसार रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को शिकायत कर दी थी।  उपरोक्त शिकायत को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों ने उप पुलिस अधीक्षक को जांच के आदेश दे दिए थे। बताया जाता है कि उप पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच के पश्चात संबंधित शिक्षक भूपेन्द्र के अलावा अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 323, 452, 379ए, 34 आई.पी.सी. व एस.सी.,एस.टी. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया।

जांच के आधार पर होगी कार्रवाई : थाना प्रभारी
उपरोक्त मामला उप पुलिस अधीक्षक की जांच के आधार पर किया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है।

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