भिवानी बोर्ड की परीक्षाओं के मद्देनजर धारा-144 लागू

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Jul, 2018 12:25 PM

section 144 applies in view of bhiwani board examinations

जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. हरदीप सिंह ने 15 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं।...

फतेहाबाद(ब्यूरो): जिलाधीश एवं उपायुक्त डा. हरदीप सिंह ने 15 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के लिए परीक्षा केंद्रों की परिधि में धारा-144 लागू करने के आदेश पारित किए हैं। जिलाधीश ने नियमानुसार शक्ति का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के अनुसार धारा 144 लागू की है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति घातक हथियार आग्नेय अस्त्र विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू व लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। 

जारी आदेशों के तहत परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्ति इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। आदेशों की अवहेलना करने वाले तथा असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 500 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें भी बंद रहेंगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस व कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।''

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