ग्माडा को नहीं मिली राहत, राष्ट्रीय आयोग ने खारिज की अपील

Edited By Deepak Paul, Updated: 31 Jan, 2019 09:07 AM

gmada not received relief national commission appeals rejected

ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (ग्माडा) को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से राहत नहीं मिली है। आयोग ने ग्माडा की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर आदेश को सही ठहराया है। अब ग्माडा को आयोग के आदेशानुसार न सिर्फ...

चंडीगढ़(शर्मा): ग्रेटर मोहाली एरिया डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (ग्माडा) को राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग से राहत नहीं मिली है। आयोग ने ग्माडा की ओर से राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले विरुद्ध दायर अपील को खारिज कर आदेश को सही ठहराया है। अब ग्माडा को आयोग के आदेशानुसार न सिर्फ अम्बाला निवासी राजेश शर्मा को 63,30,750 रुपए की राशि 8 प्रतिशत ब्याज सहित लौटानी होगी, बल्कि 50 हजार मुआवजे के रूप में भी देने होंगे।

 राष्ट्रीय आयोग के प्रैजीडैंट आर.के. अग्रवाल और सदस्य एम. शृशा की संयुक्त बैंच के अपील खारिज करने के फैसले के अनुसार राजेश शर्मा ने ग्माडा की आवासीय योजना ‘पूर्व अपार्टमैंट’ में निवेश कर रखा था। समय पर प्रोजैक्ट का निर्माण पूरा न होने के चलते शर्मा ने ग्माडा से निवेश की राशि लौटाने का आग्रह किया था। ग्माडा प्रबंधन ने आग्रह को अस्वीकार करते हुए कहा कि आवेदक को फ्लैट का कब्जा लेने की पेशकश की जा चुकी है इसलिए राशि नहीं लौटाई जा सकती। राष्ट्रीय आयोग ने दस्तावेजों की जांच और राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश की समीक्षा के बाद पाया कि आवेदक को फ्लैट का कब्जा लेने की पेशकश 30 जून, 2016 को भेजे पत्र में की थी, जो उपभोक्ता को 7 जुलाई, 2016 को प्राप्त हुआ।
 

 इससे पहले उपभोक्ता 1 जुलाई, 2016 को ही जमा करवाई राशि लौटाने की मांग कर चुका था और उसे योजना से बाहर होने का आग्रह ग्माडा को 4 जुलाई को प्राप्त हो गया था। आवेदक की ओर से कब्जे की पेशकश प्राप्त करने से पहले ही योजना से बाहर होने की मंशा जाहिर कर दी थी, इसलिए ग्माडा का राशि न लौटाने का स्टैंड तर्कसंगत नहीं है। राष्ट्रीय आयोग ने टिप्पणी के साथ ग्माडा की अपील को खारिज करते हुए राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेश को सही ठहराया।

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