Edited By Deepak Paul, Updated: 08 Feb, 2019 01:42 PM
रतिया थाना के अंतर्गत गांव पिलछिया के सरपंच प्रतिनिधि पर पिस्तौल से फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने युवक संजय उर्फ सोनू निवासी पाबड़ा जिला हिसार को दोषी करार दिया है। मामले में फैसला...
फतेहाबाद(मदान): रतिया थाना के अंतर्गत गांव पिलछिया के सरपंच प्रतिनिधि पर पिस्तौल से फायर कर जानलेवा हमला करने के मामले में जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने युवक संजय उर्फ सोनू निवासी पाबड़ा जिला हिसार को दोषी करार दिया है। मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने दोषी को 4 साल कैद की सजा काटने के आदेश दिए।
मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में गुरसेवक निवासी गांव पिलछिया ने रतिया थाना में आरोपी के खिलाफ मई 2017 में मामला दर्ज करवाया था कि आरोपी घटना के समय खेत में पानी लगा रहा था कि चुनावी रंजिश के चलते आरोपी ने पिस्तौल से फायर कर उसकी हत्या प्रयास किया। मामले की जांच दौरान उक्त संजय उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान उक्त युवक पर आरोप तय होने पर दोषी माना और निर्णय देते हुए 4 साल कारावास व 8 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।