हरियाणा में इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Dec, 2018 10:41 AM

appointment commission of information commissioners in haryana

हरियाणा राज्य में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत होने वाली इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में पेशे से एडवोकेट प्रदीप कुमार रापडिय़ा ने संबंधित पद के लिए आवेदन किया था जो रद्द कर...

चंडीगढ़(बृजेन्द्र): हरियाणा राज्य में राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत होने वाली इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति प्रक्रिया को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। मामले में पेशे से एडवोकेट प्रदीप कुमार रापडिय़ा ने संबंधित पद के लिए आवेदन किया था जो रद्द कर दिया गया।

याची के मुताबिक उनका आवेदन इसलिए अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिस बंद नहीं की, जो विज्ञापन में एक शर्त थी। याची प्रदीप कुमार रापडिय़ा के मुताबिक उन्होंने खुद को योग्य पाते हुए स्टेट इंन्फॉर्मेशन कमिश्नर के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नियुक्तियों में तानाशाही का आरोप लगाया है। याचिका में संबंधित पदों की नियुक्तियों को लेकर इसी वर्ष जारी किए गए विज्ञापन को रद्द करने की मांग की गई है।

वहीं इसके आधार पर होने वाली नियुक्तियों पर भी रोक लगाने की मांग की गई है। यह भी मांग की गई है कि प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिए जाएं कि संबंधित नियुक्तियों को लेकर निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाएं। साथ ही चयन को लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की धाराओं की पालना करें। इसके अलावा केंद्र सरकार बनाम नमित शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करने संबंधी आदेश प्रतिवादी पक्ष को जारी हों।

मामले में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की नियुक्ति संबंधी चयन कमेटी व हरियाणा के प्रशासनिक सुधार विभाग को पार्टी बनाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। वहीं याची की स्टे वाली मांग पर भी नोटिस जारी करते हुए 21 दिसम्बर को सुनवाई तय की है।

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