ब्लैकमेलिंग के मामले में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को कैद

Edited By Isha, Updated: 20 Sep, 2019 10:38 AM

4 people including 2 women imprisoned in case of blackmailing

जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने झूठे मुकद्दमे में फं साकर ब्लैकमेल करने के मामले की सुनवाई के दौरान 4 लोगों को दोषी करार दिया।दोषी लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें 3 साल की कैद की सजा व 20 हजार रुपए..........

फतेहाबाद (देवेंद्र): जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश संदीप गर्ग की अदालत ने झूठे मुकद्दमे में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले की सुनवाई के दौरान 4 लोगों को दोषी करार दिया।दोषी लोगों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं जिन्हें 3 साल की कैद की सजा व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामला 30 नवम्बर 2017 का है और इस संबंध में गांव धांगड़ के सुधीर कुमार ने फ तेहाबाद की गुरमीत कौर व अन्य आरोपियों हीरा लाल, भूपिंद्र सिंह, सुखविंद्र कौर के खिलाफ  सिटी थाना में मामला दर्ज करवाया था। दर्ज मामले के अनुसार सुधीर कुमार ने बताया था कि उसके मोबाइल पर सुखविंद्र कौर का फोन आया और उसे अपने घर पर बुलाया। 

जब वह घर पहुंचा तो उससे जबरदस्ती की गई।जब वह वहां से वापस जाने लगा तो उक्त आरोपी वहीं आ गए और उसे बलात्कार के झूठे केस में फं साने की धमकी दी और उसका मोबाइल व मोटर साइकिल छीनते हुए लाखों रुपए की मांग की।

डर के कारण उसने आरोपियों को 50 हजार रुपए दे दिए और बाद में पुलिस को शिकायत कर दी। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपियों को काबू कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस ने 2 महिलाओं सहित चारों आरोपियों के खिलाफ  आरोप सिद्ध होने पर उन्हें दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।

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