एयरफोर्स स्टेशन के 100 मीटर दायरे में बसी आबादी पर फैसला 18 को

Edited By Deepak Paul, Updated: 14 Dec, 2018 12:37 PM

decision on population within 100 meter radius of air force station

फरीदाबाद के चारों तरफ 100 मीटर दायरे में बसे घरों को हटाने को लेकर अंतिम फैसला अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा। गुरुवार को हाईकोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। हरियाणा सरकार ने भी स्थिति के बारे में बताया, लेकिन समय कम होने की वजह से हाईकोर्ट...

फरीदाबाद(ब्यूरो): फरीदाबाद के चारों तरफ 100 मीटर दायरे में बसे घरों को हटाने को लेकर अंतिम फैसला अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट सुनाएगा। गुरुवार को हाईकोर्ट में सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। हरियाणा सरकार ने भी स्थिति के बारे में बताया, लेकिन समय कम होने की वजह से हाईकोर्ट ने अंतिम फैसला 18 दिसंबर को सुनाने के लिए कहा है।

एयर फोर्स स्टेशन के चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर साल 2001 में नोटिफिकेशन हुआ था कि स्टेशन के 900 मीटर के दायरे को खाली करवाया जाए। लेकिन ये काफी ज्यादा एरिया था जिससे ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। इसके बाद साल 2007 में इसे कम करके 100 मीटर कर दिया गया। तब से यह मामला कोर्ट में ही चल रहा है। पिछले साल अप्रैल में हाईकोर्ट ने फरीदाबाद व गुडग़ांव के डीसी को आदेश जारी करते हुए कहा था कि वह एयरफोर्स के आस पास घरों को हटा कर स्टेटस रिपोर्ट पेश करे लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसके बाद हाईकोर्ट ने मकानों की सही स्थिति का पता लगाने के आदेश दिये, पिछली 22 अक्टूबर 2018 की तारीख को आखिरी सुनवाई के लिए सभी को बुलाया गया था लेकिन कोई नहीं पहुंचा। अब आखिरी सुनवाई के लिए 13 दिसम्बर की तारीख निर्धारित की गई थी।

गुरूवार को कोर्ट में रक्षा मंत्रालय, हरियाणा सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया के अधिकारी मौजूद थे। हरियाणा सरकार ने कोर्ट को बताया कि फरीदाबाद एयर फोर्स 100 मीटर दायरे के अंतर्गत नया सर्वे कराया है जिसमें 2873 मकान आ रहे हैं। इन मकानों को हटाने से पहले मुआवजा देना पड़ेगा लेकिन ये मुआवजा किस आधार पर होगा इसके बारे में कुछ नहीं पता। संघर्ष समिति के चेयरमैन ईश्वर सिंह ने बताया कि कोर्ट में समय का अभाव था, इसलिए कोर्ट ने सभी का पक्ष नहीं सुना। 18 को बचे हुए लोगों का पक्ष सुनने के बाद आखिरी फैसला सुनाया जाएगा।

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