निगम आयुक्त ने दी अतिक्रमण और गंदगी फैलाने वाले दुकानदारों को दी चेतावनी

Edited By Isha, Updated: 19 Oct, 2019 10:26 AM

corporation commissioner warns shopkeepers of encroachment and filth

फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल ने त्यौहारों के अवसर पर दुकानदारों द्वारा अपनी-अपनी दुकानों के आगे किये जा रहे अतिक्रमणों और उनके द्वारा फैलाये जा रहे कूड़े व गन्दगी के कारण आम नागरिकों को हो रही .........

फरीदाबाद (ब्यूरो) : फरीदाबाद नगर निगम की आयुक्त सोनल गोयल ने त्यौहारों के अवसर पर दुकानदारों द्वारा अपनी-अपनी दुकानों के आगे किये जा रहे अतिक्रमणों और उनके द्वारा फैलाये जा रहे कूड़े व गन्दगी के कारण आम नागरिकों को हो रही भारी परेशानी पर चिन्ता व्यक्त की है।

उन्होंने कहा है कि नगर निगम प्रशासन सबके साथ से शहर का विकास के सिद्धांत पर चलकर ही नागरिकों की समस्याओं को दूर करने का पक्षधर हैं, अत: शहर के सभी व्यापार मंडलों, मार्किट एसोसिएशनों, सामाजिक संस्थाओं और रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन से यह अपील है कि त्यौहारों के अवसर पर शहरवासियों को हो रही उक्त परेशानियों के निवारण के लिए वे स्वयं चहल कदमी करें और नगर निगम प्रशासन भी इसमें भरपूर सहयोग देगा।

निगमायुक्त ने शुक्रवार को यहां बताया कि दुकानदारों के द्वारा अपनी-अपनी दुकानों के आगे लगायेे जा रहे टैन्टों, स्टालों व अन्य सामान आदि के कारण सड़कें व आने-जाने के रास्ते संकरे हो गये हैं जिसके परिणाम स्वरूप यातायात जाम की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में अग्निशमन के वाहनों तक के आने-जाने का रास्ता अतिक्रमणकारियों  के द्वारा नहीं छोड़ा गया है, जिसे कि व्यापक जनहित में उचित नहीं कहा जा सकता है।

उन्होंने शहर के सभी दुकानदारों को यह भी आह्वान किया है कि वे त्यौहारों के अवसर पर अपनी दुकानदारी तो अच्छे से करें लेकिन वे यह भी सुनिश्चित करें कि उनकी दुकानदारी के कारण हो रहे अतिक्रमण व उनके द्वारा फैलाये जा रहे कूड़े के परिणामस्वरूप शहरवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और आवश्यकता पडऩे पर अग्निशमन वाहनों का आने-जाने में अवरोधों का सामना न करना पड़े।

उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि शहर के व्यापार मंडल, मार्किट एसोसिएशन, सामाजिक संस्थाएं और रेजिडेन्ट वैलफेयर एसोसिएशन उनकी इस अपील पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगा। जिससे कि नगर निगम प्रशासन को ऐसे अतिक्रमणों को हटाने और अतिक्रमणकारियों और गन्दगी फैलाने वाले दुकानदारों के विरूद्ध हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 238 व 273 में किए गए प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने को मजबूर ना होने पड़े।

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!