मालखाने से ड्रग की मूवमैंट मामले में एस.पी. रोहतक नहीं हुए पेश

Edited By Rakhi Yadav, Updated: 21 Dec, 2018 10:52 AM

in the movements of the drug drug from the malkhana

स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देकर रोहतक के एस.पी. द्वारा एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी सम्मन के बावजूद पेश न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सप्ताह भर पहले एस.पी. को मालखाने....

चंडीगढ़(बृजेंद्र): स्थानीय निकाय चुनावों का हवाला देकर रोहतक के एस.पी. द्वारा एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा जारी सम्मन के बावजूद पेश न होने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने सप्ताह भर पहले एस.पी. को मालखाने से ड्रग की मूवमैंट की रिकार्डिंग के मामले में पेश होने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच ने ताजा सुनवाई के दौरान कहा कि संबंधित अफसर पेश नहीं हुआ, जबकि 13 दिसम्बर को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। अफसर द्वारा पेशी से छूट की मांग को लेकर पेश एफिडैविट को हाईकोर्ट ने रिकार्ड पर ले लिया। 

हरियाणा के सरकारी वकील ने कहा कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते संबंधित अफसर पेश नहीं हो सके, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि कोर्ट ज्यूडीशियल नोटिस ले सकता है कि चुनाव 16 दिसम्बर को पूरे हो गए थे। काऊंटिंग 19 दिसम्बर के लिए तय थी। ऐसे में यह नहीं माना जा सकता कि एस.पी. रोहतक रिकार्ड के साथ आकर कोर्ट का सहयोग नहीं दे सकते। ऐसे में पेशी से छूट की उनकी मांग को खारिज किया जाता है। हरियाणा सरकार को पार्टी बनाते हुए दायर 3 अपीलों के केस में हाईकोर्ट ने यह कथन कहे। सरकार को मामले में मालखाने का रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए गए थे। जनवरी में केस की अगली सुनवाई होगी। 

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