Edited By Deepak Paul, Updated: 13 Dec, 2018 10:20 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब तथा हरियाण के पुलिस महानिदेशकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। पुलिस प्रमुख सुरेश अरोड़ा (पंजाब) और बी.एस. संधू (हरियाणा) को 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होना था। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने...
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब तथा हरियाण के पुलिस महानिदेशकों को अगले वर्ष 31 जनवरी तक पद पर बने रहने की मंजूरी दे दी। पुलिस प्रमुख सुरेश अरोड़ा (पंजाब) और बी.एस. संधू (हरियाणा) को 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होना था। पंजाब और हरियाणा सरकारों ने हाल ही में शीर्ष अदालत के एक आदेश में इस संबंध में संशोधन करने का अनुरोध करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि राज्यों में पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति के लिए नामों का चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग की मदद लेना अनिवार्य होगा। राज्यों ने कहा कि उन्होंने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए अलग कानून बनाए हैं।