पालिका विहार में करोड़ों की विवादित जमीन पर कोर्ट ने लगाया स्टे

Edited By kamal, Updated: 21 Apr, 2019 03:37 PM

court stays at the disputed land of millions in palika vihar

पालिका विहार की विवादित जमीन पर हो रहे शोरूम निर्माण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन अक्षदीप महाजन की अदालत ने स्टे के...

अम्बाला शहर(मुकेश): पालिका विहार की विवादित जमीन पर हो रहे शोरूम निर्माण को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन अक्षदीप महाजन की अदालत ने स्टे के आदेश दिए हैं। मामले को लेकर सर्वकर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा रोड़वेज वर्कर यूनियन अम्बाला शहर इकाई के सचिव महावीर पाई ने गत 14 मार्च अदालत में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि पालिका विहार स्थित 21 कनाल पर कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं जबकि उक्त भूमि हरियाणा रोड़वेज अम्बाला के नाम पर है।

लेकिन उक्त भूमि पर माफिया नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके कब्जा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, कब्जा करने की नियत से ही वहां पर अवैध निर्माण का कार्य चल रहा है। पाई के अनुसार दिनांक 19 अप्रैल को कोर्ट में पेशी होने के कारण विवादित भूमि पर न तो कोई निर्माण किया गया था, न ही इस तरह की कोई आंशका थी। परंतु 19 अप्रैल को कोर्ट से कोई स्टे न होने के कारण व अगली तारिख 21 मई 2019 लगने के कारण भूमि माफियाओं ने विवादित जमीन पर अवैध निर्माण शुरू कर दिया। 

इस वजह से याचिकाकर्ता ने अपने वकील सौरभ आहुजा के मार्फत कोर्ट में 20 अप्रैल को अर्जी दाखिल करके कोर्ट से कहा कि केस की तारिख लंबी होने के कारण उक्त भूमि पर माफिया नगर निगम के साथ मिलीभगत करके अवैध निर्माण करना चाहते हैं और वर्तमान में निर्माण कार्य जोरों पर चला रहा है। यदि इस भूमि पर स्टे नहीं दिया गया तो केस डालने का मुख्य उद्देश्य ही शून्य हो जाऐगा और कोर्ट से किसी तरह की कोई न्याय की उम्मीद न रहेगी।

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में अपनी अर्जी के साथ मौके की तस्वीरें भी लगाई और कोर्ट को बताया कि मौके पर दर्जनों मजदूर तेजी से काम कर रहे हैं जिसे देखते हुए कोर्ट ने एक लोकल कमिश्नर नियुक्त किया और 23 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने के आदेश दिए। साथ ही 23 अप्रैल तक विवादित भूमि की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए। जिसके चलते शनिवार को कोर्ट से नियुक्त लोकल कमिश्नर ने मौके का मुआयना किया व नगर निगम अधिकारियों को बुलाया मामले से अवगत करवाया और निर्माण रुकवा दिया। 

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