बच्ची से छेडख़ानी करने वाले दोषी को 5 साल की कैद, 2018 में दिया था घटना को अंजाम

Edited By Isha, Updated: 12 Feb, 2020 11:32 AM

case of molesting a 7 year old girl five years imprisonment

खाने की चीजों का लालच देकर 7 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने के प्रयास मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में नामजद.....

अम्बाला शहर (कोचर) : खाने की चीजों का लालच देकर 7 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने के प्रयास मामले में मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश बंसल की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में नामजद आरोपी जफरपुर निवासी मोनू को कोर्ट ने 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के फैसला सुनाया है। आरोपी को 4 दिन पूर्व सबूतों के आधार पर दोषी करार दिया गया था और सोमवार को उसे सजा सुनाई जानी थी। लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला सोमवार को सुरक्षित रखा गया और मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोषी को सजा सुनाई है। 

दरअसल, मुलाना थाना में वर्ष 2018 में 7 साल की बच्ची के परिजनों की शिकायत पर जफरपुर गांव निवासी मोनू के खिलाफ पोक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया था कि घटना के दिन बच्ची घर से खेलने के लिए गई हुई थी। जब वह काफी देर तक भी घर वापस नहीं पहुंची थी तो परिजनों ने उसे तलाश करना शुरू कर दिया।

इसी बीच रास्ते में परिजनों को वापस घर आते समय उनकी बेटी मिली तो उसके गले पर कुछ निशान पड़े हुए थे और वह हाथ में कुछ खाने-पीने का भी सामान ले रही थी। परिजनों ने जब पूछा तो बच्ची ने बताया कि मोनू अंकल उसे अपने साथ खेतों में ले गया था और उसके साथ वहां पर गलत काम करने का प्रयास किया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस को शिकायत दी जिसके आधार पर आरोपी मोनू के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

तब से वह जेल में बंद है और कोर्ट से उसकी जमानत याचिका भी पहले रद हो चुकी है। वहीं पुलिस ने जब पीड़ित 7 साल की बच्ची का मैडीकल करवाया था तो डाक्टर की रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इसी कारण कोर्ट ने इस मामले में बच्ची के साथ गलत काम करने के प्रयास व छेडख़ानी के मामले की धाराओं के तहत आरोपी मोनू को 5 साल की कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। 

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