Edited By Rakhi Yadav, Updated: 22 Aug, 2018 11:41 AM
हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी को आवास-2018 के अंतर्गत सस्ते समूह आवास प्रदान करने के लिए लाइसैंस प्रदान करने को आवेदन आमंत्रित किए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के....
चंडीगढ़(ब्यूरो): हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा सभी को आवास-2018 के अंतर्गत सस्ते समूह आवास प्रदान करने के लिए लाइसैंस प्रदान करने को आवेदन आमंत्रित किए हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा विकास और शहरी क्षेत्रों अधिनियम-1975 के प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए विनियमन के तहत संबंधित शहरों के कोर एरिया में सस्ते समूह आवास प्रदान करने के लिए सभी को आवास-2018 के अंतर्गत सस्ती समूह आवास नीति कोर एरिया के लिए, जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तैयार किया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर अपना आवेदन शहरी स्थानीय निकाय, निदेशालय के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यह फार्म निदेशालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।