Edited By kamal, Updated: 21 May, 2019 07:57 AM
साहा-शहजादपुर रोड नजदीक रैडहर्ट पैट्रोल पम्प के पास हुए मर्डर में आरोपी सुनील कुमार और उसके 3 दोस्तों को उम्रकैद...
अम्बाला छावनी(हरिंद्र): साहा-शहजादपुर रोड नजदीक रैडहर्ट पैट्रोल पम्प के पास हुए मर्डर में आरोपी सुनील कुमार और उसके 3 दोस्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन्हें 50-50 हजार रुपए जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रम अग्रवाल की अदालत ने सोमवार हत्या के इस मामले में सख्त फैसला लिया ताकि दूसरों को भी इससे नसीहत मिल सके। इसके अलावा न्यायाधीश ने जुर्माना न देने की सूरत में आरोपियों को 3-3 साल की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया।
पटियाला निवासी सुमित सिंह ने 26 सितम्बर 2015 को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वह अपने मामा व मामी को मिलने के लिए उनके गांव में अपने दोस्त जसबीर उर्फ जस्सी, पिं्रस और जगतार के साथ आया था। मामा के घर के नजदीक रहने वाला सुनील व उसका भाई बंटी उसके मामा-मामी को अक्सर तंग करता था और उनसे कई बार झगड़ा भी कर चुका था। इस मामले में कई बार बिरादरी द्वारा पंचायती फैसला भी करवा दिया गया।