जाट अारक्षण आंदोलन मामलाः जल्द ही मिलेगा नुकसान का मुआवजा

Edited By Updated: 31 Aug, 2016 03:38 PM

sonipat reservation agitation loss compensation

फरवरी माह में प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को क्लेम...

सोनीपत (पवन राठी): फरवरी माह में प्रदेश में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को क्लेम कमिश्नर बना रखा है। हरियाणा सरकार ने नुकसान के मुआवजे के लिए 30 सितंबर तक का समय निर्धारित किया है। यह जानकारी क्लेम कमिश्नर ने सोनीपत में रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
 
 
क्लेम कमिश्नर केसी पूरी ने कहा कि जिले स्तर पर जनता को अपना क्लेम फाइल करने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त किया है।  उन्होंने बताया कि सोनीपत में ईटीओ अधिकारी इसके ऑफिसर होंगे और सोनीपत की जनता उनके पास अपनी मुआवजा फाइल जमा करा सकते है। उन्होंने कहा कि सोनीपत जिले में 211 मामले सामने आएं थे, जिनमे से 206 मामले 1 करोड़ के कम के थे, जिनका मुआवजा पूरा का पूरा दे दिया गया है। इसके अतिरिक्त 5 मामले 1 करोड़ से ज्यादा के थे , जिनका आधा मुआवजा दे दिया गया है, और बाकि का मुआवजा जल्द से जल्द दे दिया जाएगा।

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