अधिक वेतन लेने का मामला: मुरथल यूनिवर्सिटी के पूर्व वी.सी. से होगी रिकवरी

Edited By Updated: 24 Oct, 2016 12:18 PM

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निर्धारित से अधिक वेतन लेने के मामले में मुरथल वि.वि. के पूर्व वी.सी. से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रिकवरी का मन बना लिया है जिसके...

सोनीपत: निर्धारित से अधिक वेतन लेने के मामले में मुरथल वि.वि. के पूर्व वी.सी. से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रिकवरी का मन बना लिया है जिसके अंतर्गत पूर्व कुलपति राजपाल दहिया से रिकवरी करवाने के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने आई.आई.टी. दिल्ली को एक पत्र भेज रिकवरी की मांग की है। 

यही नहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है, अगर पूर्व वी.सी. की पैंशन से रिकवरी नहीं होती है तो फिर उनके खिलाफ पुलिस या कोर्ट का सहारा लिया जा सकता है। दरअसल, प्रो. राजपाल दहिया ने मुरथल में कुलपति रहते हुए अपना वेतन अपने हिसाब से तय कर लिया था। यूनिवर्सिटी की नियमावली के अनुसार कुलपति का वेतन 75,000 रुपए फिक्स है। इसमें भत्ते व दूसरी सुविधाएं अलग से जुड़ती हैं लेकिन यह वेतन उन लोगों के लिए है जो किसी सरकारी संस्थान से सेवानिवृत्त नहीं हुए हों। अगर कोई सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त व्यक्ति इस पद पर आता है तो उसकी पैंशन को इसमें से घटाकर दिया जाता है। 

पूर्व कुलपति प्रो. दहिया के मामले में सबसे पहले यहीं पर गड़बड़ी की गई। प्रो. दहिया आई.आई.टी. से सेवानिवृत्त हैं। उन्हें आई.आई.टी. से 39,500 रुपए मासिक पैंशन 
मिलती है। 

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