पति ने लगाई कोर्ट में गुहार, 'राम रहीम के डेरे से गुम हुई पत्नी को वापिस दिलाओ'

Edited By Updated: 31 Jul, 2015 03:40 PM

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राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिरसा आश्रम में एक महिला को कथित रूप से बंधक बनाने के मामले में पुलिस अनुसंधान अधिकारी को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

जयपुर: राजस्थान उच्च न्यायालय ने सिरसा आश्रम में एक महिला को कथित रूप से बंधक बनाने के मामले में पुलिस अनुसंधान अधिकारी को डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के बयान दर्ज करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर इस आशय के निर्देश दिए हैं। अनुसंधान अधिकारी ने अदालत में पेश होकर बताया कि डेरा प्रमुख को जेड सुरक्षा मिलने तथा लाखों की संख्या में आश्रम में श्रद्धालु होने के कारण वह महिला को नहीं खोज सकता।

न्यायाधीश अजय रस्तोगी एवं जे.के. रांका ने अनुसंधान अधिकारी को डेरा प्रमुख के बयान 27 अगस्त तक लेने के आदेश दिए हैं। महिला के पति कमलेश कुमार ने अदालत को बताया कि उसकी पत्नी गुड्डी देवी (25) डेरा प्रबंधक निदेशक डी.पी.एस. दत्ता के संपर्क में थी जिन्होंने उसे सिरसा आश्रम में सत्संग में आने का आमंत्रण दिया था।

उन्होंने बताया कि वह 24 मार्च को रेल से सिरसा गए थे जहां उसकी पत्नी ने महिला समूह में चार दिन सत्संग में भाग लिया तथा 28 मार्च को सिर्फ एक बार मुलाकात की थी। उसके अगले दिन सेवादार ने बताया कि उसकी पत्नी गहरे ध्यान में है तथा ध्यान पूरा होने के बाद ही वह बाहर आएगी। इसके बाद वह पत्नी से नहीं मिल सका। जयपुर की एक स्थानीय अदालत के निर्देश पर जवाहर सर्किल पुलिस थाने में सात मई को कमलेश कुमार की प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें डी.पी.एस. दत्ता एवं एक अन्य सतनाम सिंह को विभिन्न अपराधिक धाराओं में आरोपी बनाया गया था।

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