बाबा रामदेव के खिलाफ अगली सुनवाई 23 मई को

Edited By Updated: 30 Apr, 2016 04:59 PM

the next hearing on may 23 against ramdev

बाबा रामदेव पर 3 अप्रैल को रोहतक में सदभावना सम्मेलन में भडकाऊ भाषण देने के आरोप में आज रोहतक कोर्ट में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान...

रोहतक (दीपक भारद्वाज): बाबा रामदेव पर 3 अप्रैल को रोहतक में सदभावना सम्मेलन में भडकाऊ भाषण देने के आरोप में आज रोहतक कोर्ट में पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जबकि अभी तक बाबा रामदेव के बयान दर्ज नहीं किए जा सके है।, इसलिए पुलिस को थोडा वक्त दिया जाए। कोर्ट ने पुलिस की अर्जी को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 23 मई तय कर दी।
 
 
रोहतक में सदभावना सम्मेलन के दौरान बाबा रामदेव ने भडकाऊ भाषण दिया था कि अगर भारत का संविधान और कानून इजाजत देता तो वे उन लोगों की गर्दन काट देते, जो भारत माता की जय नहीं बोलते। इस बयान से पूरे देश में बवाल मच गया था। 
 
 
रोहतक में पूर्व मंत्री सुभाष बतरा ने बाबा रामदेव के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने की शिकायत दी, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद बत्तरा ने कोर्ट में इस्तगासा दाखिल किया, जिसके आधार पर कोर्ट ने 8 अप्रैल को रोहतक के एस.पी को निर्देश दिए कि इस मामले की जांच कर 30 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराएं।
 
 
आज इस मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया कि शिकायतकर्ता सुभाष बतरा और गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, लेकिन बाबा रामदेव के बयान नहीं लिए गए हैं। बाबा रामदेव के बयान लेने के लिए उन्हें कुछ वक्त दिया जाए। इस पर कोर्ट ने पुलिस को 23 मई तक का समय दिया और मामले अगली सुनवाई 23 ही तय कर दी। इस दौरान पुलिस बाबा रामदेव को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस कर सकती है।

 

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