बाबा रामदेव भड़काऊ भाषण मामला: जज बोले- SP को बुलाकर लाओ फिर होगी सुनवाई

Edited By Updated: 24 May, 2016 10:53 AM

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योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाने के लिए लगाई गई पूर्व मंत्री सुभाष बत्तरा की याचिका पर सोमवार को ए.सी.जे.एम. की कोर्ट में सुनवाई हुई।

रोहतक (दांगी): योगगुरु बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज करवाने के लिए लगाई गई पूर्व मंत्री सुभाष बत्तरा की याचिका पर सोमवार को ए.सी.जे.एम. की कोर्ट में सुनवाई हुई। एस.पी. को पुलिस की तरफ से अपना पक्ष रखना था, मगर उनके स्थान पर डी.एस.पी. पहुंचे तो कोर्ट खफा नजर आई। 

 

जज ने कहा जाओ पहले अपने एस.पी. को बुलाकर लाओ फिर मामले की सुनवाई होगी। कोर्ट का सख्त रुख देख डी.एस.पी. भी सकपका गया। बाद में एस.पी. रोहतक ने कोर्ट को दर्खास्त भेजकर 10 दिन की मोहलत मांगी। इस पर विचार के बाद कोर्ट ने & जून की तारीख मुकर्रर कर दी। 

 

दरअसल, रोहतक की ए.सी.जी.एम. हरीश गोयल की कोर्ट में सोमवार को बाबा रामदेव के भड़काऊ भाषण मामले में सुनवाई होनी थी। इस दौरान अदालत में पेश होने के लिए एस.पी. की जगह एक जूनियर अधिकारी पहुंचे तो कोर्ट खफा दिखी, इस पर डी.एस.पी. डा. रविंद्र आनन-फानन में अदालत पहुंचे मगर अदालत संतुष्ट नहीं हुई। 

 

न्यायाधीश ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में तो एस.पी. को खुद पेश होकर पुलिस की तरफ से रिपोर्ट देनी थी तो वह क्यों नहीं आए? अदालत ने डी.एस.पी. को कहा कि वह एस.पी. को बुलाकर लाएं, उसके बाद ही सुनवाई होगी। हालांकि, बाद में एस.पी. शशांक आनंद की तरफ से एक दर्खास्त कोर्ट में भेजकर 10 दिन की मोहलत मांगी गई तो अदालत नरम पड़ी और केस में & जून की तारीख मुकर्रर कर दी। अब & जून को शशांक आनंद को कोर्ट में पेश होकर पुलिस की ओर से मामले में अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी।

 

गौरतलब है कि रोहतक में पिछले माह 3 तारीख को एक सद्भावना कार्यक्रम में योग गुरु रामदेव ने भारत माता की जय न बोलने वालों पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि वे देश के संविधान एवं कानून का सम्मान करते हैं अन्यथा भारत माता की जय न बोलने वाले लाखों शीश काट सकते हैं। 

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