'बदनाम' हुए मनकीरत औलख, गिरफ्तारी वारंट जारी

Edited By Punjab Kesari, Updated: 18 Dec, 2017 07:48 PM

warrant issued for singer mankirat aulakh of katt di clipp

धोखाधड़ी के आरोप में फंसे पंजाबी गायक मनकीरत औलख व उसके परिजनों की गिरफ्तारी के लिए माननीय अदालत ने 7 वां गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए पुलिस से कहा कि अगर इस बार आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया तो...

फतेहाबाद(रमेश भट्ट): धोखाधड़ी के आरोप में फंसे पंजाबी गायक मनकीरत औलख व उसके परिजनों की गिरफ्तारी के लिए माननीय अदालत ने 7 वां गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त आदेश देते हुए पुलिस से कहा कि अगर इस बार आरोपियों को अदालत में पेश नहीं किया गया तो उनको भगौड़ा घोषित कर दिया जाएगा। बता दें कि, सिटी पुलिस ने माडल टाऊन निवासी ओमप्रकाश गगनेजा निवासी माडल टाऊन की शिकायत पर 29 मार्च 2017 को मनकीरत औलख, उसके पिता निशान सिंह, भाई रवि औलख सहित 7 लोगों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। इस मामले में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इस मामले में कोर्ट 6 बार गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर चुकी है।

आज इस मामले में एक बार फिर से सुनवाई हुई और अदालत ने 7 वीं बार मनकीरत औलख सहित 5 लोगों के गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस मामले में ओमप्रकाश गगनेजा ने सीएम विंडो में भी शिकायत दी हुई है। ओमप्रकाश गगनेजा ने सीएम विंडो में दी शिकायत में बताया था कि धोखाधड़ी के उक्त आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। 

क्या था मामला 
गांव माजरा व हाल आबाद मॉडल टाउन फतेहाबाद निवासी ओमप्रकाश ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि गांव बहबलपुर निवासी निशान सिंह, निशान सिंह के बेटे मनकीरत व उसके भाई रवि औलख, अवतार सिंह निवासी फतेहाबाद, गुलविंद्र सिंह, दलजीत सिंह निवासी हिजरावां कलां, एडवोकेट नरेंद्र सिंह संधु निवासी फतेहाबाद, एडवोकेट पीएस मल्होत्रा व अन्य कुछ लोगों ने धोखाधड़ी कर के इकरारनामा बनाया और विश्वासघात करके 171 कनाल 18 मरला जमीन का सौदा कर फर्जी एग्रीमेंट अदालत में पेश कर दिया। शिकायतकर्ता ओमप्रकाश ने आरोप लगाए थे कि उक्त आरोपियों ने पीएस मल्हौत्रा को मेरा (ओमप्रकाश) का वकील दिखाकर कोर्ट को गुमराह करके एग्रीमेंट की बिनाह पर अदालत से 27 मई, 2015 को दावा डिग्री भी करवा लिया।

शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि उसने ना तो कभी पीएस मल्हौत्रा को अपना वकील मुकरर किया, ना कोई एग्रीमेंट लिखा और ना ही कभी कोई वकालतनामा, जवाबदावा आदि कोर्ट में पेश किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसकी जमीन पर बॉयोगेस प्लांट  लगाने के नाम पर कागजी कार्रवाई के बहाने धोखे से साइन करवा लिए और इसके बाद अन्य फर्जी कागजात तैयार करवाते हुए उसकी जमीन अपने नाम करवाई। इस मामले में पहले शिकायतकर्ता ने एएसपी गंगाराम पूनियां को शिकायत सौंपी थी।

एएसपी ने सिटी थाना एसएचओ सुरेंद्र कुमार को इस मामले में जांच करने के लिए शिकायत को मार्क कर दिया। इसके बाद सिटी थाना एसएचओ ने इस मामले की जांच इक्नोमिक सैल को भेज दी। इस मामले में जांच करते हुए गांव बहबलपुर निवासी निशान सिंह, निशान सिंह के बेटे मनकीरत औलख व उसके भाई रवि औलख, अवतार सिंह निवासी फतेहाबाद, गुलविंद्र सिंह, दलजीत सिंह निवासी हिजरावां कलां, एडवोकेट नरेंद्र सिंह संधु निवासी फतेहाबाद, एडवोकेट पीएस मल्होत्रा व अन्य लोग दोषी पाए गए तो उक्त सभी लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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