Edited By Updated: 14 Nov, 2015 01:16 PM
देश में पिछले काफी महीनों से गौ-तस्करी व गौ-मांस खाने वालों के खिलाफ लोगों में रोष देखने को मिल रहा है।
पानीपत (अनिल कुमार): देश में पिछले काफी महीनों से गौ-तस्करी व गौ-मांस खाने वालों के खिलाफ लोगों में रोष देखने को मिल रहा है। गौ-तस्करी को रोकने के लिए हरियाणा में गौ-रक्षा दल के अनेक संगठन बने, लेकिन सरकार व संगठन इसे रोकने में नाकामयाब रहे।
इस नाकामयाबी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गौ-तस्करी व् गौ-मांस खाने वालों के खिलाफ नया कानून बनाया जिसे आज देश के राष्ट्रपति ने मोहर लगा कर मंजूरी दी, जिससे लोग काफी खुश नजर आ रहे हे।
गौ-रक्षा दल संगठन के प्रधान आजाद सिंह आर्य ने कहा कि गौ-तस्करों को रोकने का पहले कोई कानून नहीं था बच्चे जान पर खेल कर गौ-तस्करों को पकड़ते थे, लेकिन वे 50 रूपए जुर्मना देकर छूट जाते थे, लेकिन वर्तमान हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इतना सख्त कानून बनाया है कि देश के किसी भी प्रदेश में एेसा कानून नहीं है। इस कानून के तहत 10 साल की सजा का प्रावधान है और सभी इसके लिए बधाई के पात्र है। उन्होंने कहा कि इस कानून से गौ-तस्करी में काफी कमी आएगी।