Edited By Updated: 03 Aug, 2015 03:47 PM
जेबीटी भर्ती घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दी गई चुनौती के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई।
नई दिल्ली: जेबीटी भर्ती घोटाले में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले को ओम प्रकाश चौटाला द्वारा दी गई चुनौती के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज ओमप्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को झटका देते हुए उनके द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े घोटाले के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और तीन अन्य को भ्रष्टाचार के जुर्म में 10 साल की कैद की सजा बरकरार रखा था। 16 जनवरी को एक निचली अदालत ने इनैलो प्रमुख, उनके विधायक पुत्र अजय चौटाला और दो आईएएस अधिकारियों समेत 53 अन्य लोगों को वर्ष 2000 में हरियाणा में 3,206 जूनियर बेसिक ट्रेंड (जेबीटी) शिक्षकों की अवैध नियुक्ति का दोषी ठहराया था।