प्रद्युम्न मर्डर केस: पिंटो परिवार को पंजाब एवं हरियाणा HC से मिली अग्रिम जमानत(Video)

Edited By Punjab Kesari, Updated: 21 Nov, 2017 05:44 PM

प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पिंटो परिवार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को जमानत दे दी है। गत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को मंगलवार को केस डायरी पेश करने...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): प्रद्युम्न मर्डर केस में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पिंटो परिवार को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को जमानत दे दी है। गत शुक्रवार को हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई को मंगलवार को केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि वह रिपोर्ट के बाद ही रेयान इंटरनेशनल स्कूल ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उसके पिता संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन एफ पिंटो और मां प्रबंध निदेशक ग्रेसी पिंटो की जमानत पर फैसला लेगा। आज हुई सुनवाईे में सीबीआई ने सीलबंद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सौंप दी थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिंटो परिवार को जमानत दे दी है। 

उल्लेखनीय है कि 8 सितंबर को भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल में सात वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या गला रेतकर कर दी गई थी। इसमें स्कूल प्रबंधन को सुरक्षा की अनदेखी के मामले में दोषी मानते हुए स्कूल के दो शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। गुरुग्राम पुलिस भी पिंटो परिवार के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करना चाहती थी। इसमें रेयान इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो और उनके अभिभावकों, संस्थापक अध्यक्ष अगस्टाइन पिंटो एवं प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो की गिरफ्तारी शामिली थी, लेकिन इन तीनों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पांच दिसंबर तक अंतरिम जमानत ले ली थी। इसके विरोध में प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 10 दिन के अंदर फैसला लेने का निर्देश दिया था। वहीं आज पिंटो परिवार की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 

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