प्रद्युम्न मर्डर केस में पिंटो परिवार को राहत, मिली अंतरिम जमानत

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Oct, 2017 06:44 PM

interim bail to pinto family

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के उत्तरी क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस व एचआर हेड जयेश थॉमस की जमानत

चंडीगढ़(ब्यूरो): पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रेयान इंटरनेशनल ग्रुप के उत्तरी क्षेत्रीय प्रमुख फ्रांसिस थॉमस व एचआर हेड जयेश थॉमस की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत दे दी है। साथ ही हाईकोर्ट ने 5 दिसंबर तक राहत देते हुए पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक का आदेश देते हुए उनको जांच में सहयोग का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिंटो परिवार देश छोड़कर नहीं जा सकता। 

उल्लेखनीय है कि फ्रांसिस और जयेस थामस ने अपनी याचिका में कहा था कि मीडिया के दबाव और राजनेताओं की अति सक्रियता के कारण ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे हत्या के लिए सीधे वे जिम्मेदार हैं। इसी दबाव के कारण गुरुग्राम पुलिस ने 11 सितंबर को उनको गिरफ्तार कर लिया और बुरी तरह टार्चर कर रही है। उन्होंने नियमित जमानत की मांग करते हुए कहा कि वे जांच दल को हर सहयोग देने के लिए तैयार हैं। हाईकोर्ट में सीबीआई ने जमानत का विरोध किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए पिंटो परिवार को अग्रिम जमानत दे दी।

8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी स्थित स्कूल परिसर में 7 साल के प्रद्युम्न की गला रेंतकर हत्या कर दी गई है। प्रद्युम्न हत्या मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। हत्या के दूसरे दिन इस मामले में पुलिस ने आरोपी बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था लेकिन अब तक मामला सुलझ नहीं पाया है। इस पूरे मामले में स्कूल की लापरवाही सामने आई, इसी वजह से स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।

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