हरियाणा में 12 साल की बच्चियों से दुष्कर्म पर फांसी की सजा, विधानसभा में बिल पास

Edited By Punjab Kesari, Updated: 15 Mar, 2018 03:22 PM

haryana vidhan sabha passed the penal amendment bill 2018

हरियाणा विधानसभा में महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के चलते दंडविधि संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया गया है। जिसके चलते नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अारोपी को कड़ी सजा होगी, जिसमें 14 साल तक की कैद ज फांसी की सजा हो सकती है। सरकरा के इस कदम ने...

चंडीगढ़(चंद्रशेखर धरणी): हरियाणा में बहू-बेटियों से हो रही दरिंदगी पर हरियाणा सरकार ने कड़ा फैसला करते हुए हरियाणा विधानसभा में दंड विधि संशोधन विधेयक 2018 पारित किया है। जिसके तहत अब नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म करने वालों को 14 साल तक की कैद या फांसी तक भी हो सकती है। सरकार के इस विधेयक ने बेटी बचाओ अभियान की तरफ एक मजबूत कदम उठाया है। 

हरियाणा में इस साल से बढ़ते रेप के मामलों पर अंकुश लगाने अौर हवस के दरिंदों को कड़ी सजा देने के लिए हरियाणा सरकार ने ये बिल पास किया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद अब हरियाणा तीसरा राज्य बन गया है, जहां बच्चियों से दरिंदगी करने वालों को इतनी कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब बच्चियों से दुष्कर्म करने वाले दरिंदों को 14 साल की कैद या मौत की सजा दी जाएगी। वहीं सजा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। 

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने से अब अपराधियों के मन में भय पैदा होगा। इसके साथ ही बच्चियों के साथ हो रहे यौन अपराध में भी कमी आएगी। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!