जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट का फैसला, 31 मार्च तक रोक बरकरार

Edited By Punjab Kesari, Updated: 01 Sep, 2017 07:24 PM

decision on jat reservation movement today

डेरा प्रकरण की उलझनों से बाहर निकलने की कोशिशों में जुटी खट्टर सरकार के लिए अब जाट आरक्षण पर आने वाला फैसला किसी सिरदर्द से कम नहीं है।

चंडीगढ़ (चंद्रशेखर धरनी): हरियाणा में जाट आरक्षण पर रोक अभी जारी रहेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए इस पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि 31 मार्च 2018 में हाईकोर्ट को रिपोर्ट दी जाएगी। इसमें जाट समेत छह जातियों को आरक्षण देने के मामले में फैसला आएगा।अब जाटों सहित छह जातियों को आरक्षण देने या नहीं देने का फैसला पिछड़ा वर्ग आयोग करेगा।

इस मामले में जस्टिस एसएस सरों और जस्टिस लीजा गिल की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। प्रदेश सरकार ने जाटों समेत छह जातियों को विशेष पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में लाते हुए दस फीसदी आरक्षण दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने इस आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा रखी है। अदालत ने कहा कि हरियाणा सरकार को 30 नवंबर तक पिछड़ा वर्ग आयोग को क्वांटिफेबल डाटा उपलब्ध करवाना होगा। 31 दिसंबर तक इस डाटा को लेकर आपत्तियां दर्ज की जा सकती है तथा 31 मार्च से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को जाट आरक्षण पर निर्णय लेना होगा। हाईकोर्ट ने इस आदेश के साथ ही जाटों को आरक्षण देने या न देने का फैसला पिछड़ा वर्ग आयोग पर छोड़ दिया है।

हरियाणा सरकार ने जाटों के साथ-साथ जट सिख, रोड़, बिश्नोई, त्यागी और मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट को आरक्षण देने के लिए पिछडी जातियों का शेड्यूल 3 जारी किया था। इसके तहत इन जातियों को ब्लॉक सी, बीसी-सी कैटिगरी में आरक्षण का लाभ दिया गया है। आरक्षण प्रावधान के तहत जाटों सहित इन छह जातियों को तीसरी और चौथी कैटिगरी की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का फायदा दिया गया। इसी तरह से पहली और दूसरी कैटिगरी की नौकरियों में इन जातियों को 6 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया था। 

Related Story

Trending Topics

IPL
Chennai Super Kings

176/4

18.4

Royal Challengers Bangalore

173/6

20.0

Chennai Super Kings win by 6 wickets

RR 9.57
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!