चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामला: आरोपी विकास बराला और आशीष को 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा

Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Aug, 2017 01:43 PM

accused vikal barla and ashish sent to judicial custody till august 25

चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष को छुट्टी के चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट गौरव दत्ता की कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके चलते उन्हें   25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।

चंडीगढ़:चंडीगढ़ छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और आशीष को पुलिस ने आज फिर कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 25 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आज छुट्टी के चलते ड्यूटी मजिस्ट्रेट गौरव दत्ता की कोर्ट में पेश किया गया था। इससे पूर्व, कोर्ट ने दोनों को दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा था, जो आज खत्म हुआ। जानकारी के अनुसार 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान विकास बराला और आशीष से पुलिस ने कई घंटे पूछताछ की। दोनों से अलग-अलग पूछताछ के बाद उनके बयानों को मिलाया गया। मामला हाईप्रोफाइल होने के कारण एस.एस.पी. ईश सिंघल और डीएसपी सतीश कुमार भी थाने में ही रहे। पहली बार ऐसा हुआ जब लगभग पौने 3 घंटे तक एस.एस.पी. थाने में रुके रहे। बता दें, पुलिस पर लगातार मामले को दबाने का आरोप लगता रहा है। 2 दिन से विकास बराला और आशीष सेक्टर-26 स्थित पुलिस स्टेशन में थे। 
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जानिए पूरा मामला
उल्लेखनीय है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को चंडीगढ़ पुलिस ने आई.ए.एस. अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ का मामला दर्ज किया और बीते दिन गिरफ्तार किया था। मामले में दबाव बढ़ने और सी.सी.टी.वी. फुटेज को सबूत के रूप में देखने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों पर गैर जमानती धाराएं जोड़ीं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि दोनों आरोपियों पर पुलिस ने पहले हल्की धाराएं लगाईं और उन्हें थाने से ही जमानत भी दे दी। लेकिन दबाव बढ़ने के बाद चंडीगढ़ के डी.जी.पी. तेजेंद्र लूथरा ने प्रेस कांफ्रेंस की और बताया कि सी.सी.टी.वी. फुटेज में विकास उसका दोस्त आशीष 4-5 अगस्त की रात कार को वर्णिका की कार का पीछा करते दिखाई दिए थे। लीगल ओपिनियन गवाह के बयान के आधार पर उनके खिलाफ धारा IPC की धारा 365 और 511 जोड़ी गई। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और इसी दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों का मेडिकल कराया गया। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 354डी और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत शनिवार को ही केस दर्ज हो चुका था। 

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