Edited By Punjab Kesari, Updated: 05 Dec, 2017 08:50 PM
फरीदाबाद के गांव खंदावली निवासी जुनैद की हत्या के मामले में फरीदाबाद सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक रोक लगाई है। हाईकोर्ट इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस राज शेखर...
चंडीगढ़ (धरणी): फरीदाबाद के गांव खंदावली निवासी जुनैद की हत्या के मामले में फरीदाबाद सेशन कोर्ट में चल रही सुनवाई पर हाई कोर्ट ने 11 जनवरी तक रोक लगाई है। हाईकोर्ट इस मामले में हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस महेश ग्रोवर एवं जस्टिस राज शेखर अत्री की खंडपीठ ने यह रोक इस मामले को लेकर मृतक जुनैद के पिता जलालुदीन द्वारा सिंगल जज के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए लगाई है।
बता दें कि, जलालुदीन ने अपने बेटे जुनैद की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर सिंगल जज के समक्ष याचिका दायर की थी, जिसपर जस्टिस राजन गुप्ता की सिंगल बेंच ने 27 नवंबर को जलालुदीन की याचिका ख़ारिज कर दी थी। सिंगल बेंच के इसी फैसले को अब जलालुदीन ने डबल बेंच में चुनौती देते हुए अपील कर दी है, अपनी अपील में याचिकाकर्ता ने कहा है कि सिंगल बेंच ने इस मामले के कई महत्वपूर्ण सबूतों पर बिना गौर किए ही उनकी मामले की सीबीआई जांच की मांग को ख़ारिज कर दिया गया था।