दुष्कर्म के आरोपी को 7 साल कैद

Edited By Punjab Kesari, Updated: 20 Jan, 2018 04:32 PM

imprisonment for 7 years imprisonment

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने किशोरी को भगाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 18 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न...

सोनीपत(ब्यूरो): अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने किशोरी को भगाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 18 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गन्नौर की रहने वाली एक 16 वर्षीय लड़की 10 जनवरी, 2016 को अचानक लापता हो गई। 

लड़की के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने लड़की को तलाश करने का प्रयास किया लेकिन सुराग नहीं लग सका। व्यक्ति ने 12 जनवरी, 2016 को अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति, उसकी पत्नी तथा पत्नी के भाई पानीपत के गांव शेरा निवासी ओमप्रकाश पर उसकी लड़की को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। मामले मेंं कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की को दिल्ली से बरामद कर लिया था। उसका मैडीकल करवाने पर उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हुई थी। किशोरी ने बताया था कि आरोपी ओमप्रकाश उसे बहला-फुसलाकर ले गया था। बाद में उसने उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसने उसे धमकी भी दी थी। पुलिस ने आरोपी ओमप्रकाश को 5 फरवरी, 2016 को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले में सबूत जुटाने के बाद पुलिस ने 18 मार्च, 2016 को कोर्ट में चालान पेश किया था। शुक्रवार को मामले में सुनवाई करते हुए ए.एस.जे. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने ओमप्रकाश को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले में पोक्सो एक्ट में दोषी को 7 साल कैद व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 साल कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 506 में 3 साल कैद व 3 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 346 में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेगी। जुर्माना न देने पर 6 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
 

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