अाग लगा महिला की हत्या का मामला, पति सहित 4 को उम्रकैद व जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 07 Jan, 2018 04:01 PM

a case of murder of a woman  4 including husband

कैरोसिन छिड़ककर महिला की हत्या के जुर्म में उसके पति सहित 4 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना...

जींद(ब्यूरो):कैरोसिन छिड़ककर महिला की हत्या के जुर्म में उसके पति सहित 4 लोगों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय सिंह की अदालत ने उम्रकैद तथा 10-10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।अभियोग के अनुसार गांव अलेवा के धर्मेंद्र की पत्नी रीना 22 सितम्बर, 2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलस गई थी। उसी रात पी.जी.आई. में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

 इससे पूर्व रीना ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी शादी लगभग 9 साल पहले धर्मेंद्र से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए तंग कर रहे थे। दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति धर्मेंद्र ने परिजनों संग मिलकर उस पर कैरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। पुलिस ने रीना के पति धर्मेंद्र, सास नारायणी देवी, जेठ कर्ण सिंह व रीना के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

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