पैन कार्ड के बिना नहीं होगी जमीन व मकान की रजिस्ट्री

Edited By Punjab Kesari, Updated: 04 Nov, 2017 02:14 PM

regarding the land and house registry without pan card

अब ब्लैक मनी को जमीन की खरीद फरोख्त में खपाना आसान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्रियों के मामले में नियम कड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ी पहल...

कुरुक्षेत्र(खुंगर):अब ब्लैक मनी को जमीन की खरीद फरोख्त में खपाना आसान नहीं होगा क्योंकि सरकार ने जमीन, मकान और दुकान की रजिस्ट्रियों के मामले में नियम कड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए बड़ी पहल की है। राजस्व विभाग ने पुष्टि की है कि सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि बिना पैन कार्ड के तहसील कार्यालयों में रजिस्ट्री नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पहले आधारकार्ड रजिस्ट्री के लिए अनिवार्य था परंतु अब तहसील कार्यालय की सीधी जानकारी आयकर विभाग से जोडऩे के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है। 

काबिलेजिक्र है कि पैन कार्ड भी स्थायी अकाऊंट नम्बर है जो आधारकार्ड की तरह एक व्यक्ति का एक ही होता है। इन्कम टैक्स की चोरी तथा काली कमाई के संबंध में जानकारी हासिल करने के लिए आयकर विभाग पहले जमीन की खरीद फरोख्त की जानकारी लेने के लिए तहसील कार्यालयों से सम्पर्क करता था। उनसे जानकारी ली जाती थी लेकिन पैन कार्ड के बिना रिकार्ड का मिलान सही से नहीं होता था। कुरुक्षेत्र के जिला राजस्व अधिकारी चांदी राम ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार सभी तहसील कार्यालयों को निर्देश हैं कि वे बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री न करें। यदि किसी कार्यालय में बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्री की तो कार्रवाई की जाएगी। जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, वे पैन कार्ड नम्बर जरूर दें।
 

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