सांसद सैनी पर स्याही फेंकने वाले 5 युवकों को मिली जमानत

Edited By Updated: 24 Oct, 2016 05:28 PM

haryana raj kumar saini police

कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी पर स्याही फेंकने के मामले में जिला अदालत ने पांचों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र सांसद राजकुमार सैनी पर स्याही फेंकने के मामले में जिला अदालत ने पांचों आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर कर ली है।

आपको बता दें कि 2 दिन पहले इस मामले की जांच के लिए गठित एस.आई.टी. ने इन युवकों पर लगाई गई हत्या के प्रयास की धारा-307 को हटाया था, वहीं आज अदालत में उनकी जमानत याचिका मंजूर होने के बाद इसे दोहरी राहत माना जा रहा है। 

दरसअल, जाट युवाओ ने कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी पर बीते दिनों धक्का मुकी कर उनपर स्याही फेंक दी थी। इसके बाद जाट युवाओं पर पुलिस ने कई धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया था। इसके खिलाफ अब सर्व खाप महापंचायत ने युवाओं की पक्षदारी करते हुए आंदोलन की चेतवानी दे डाली। उन्होंने कहा कि जब कई अन्य नेताओं पर भी इस तरह का मामला हुआ, लेकिन धारा 307 नहीं लगी। इस मामले में बेवजह युवाओं पर मामले दर्ज किए ह जो बरदस्त नहीं किए जाएंगे।

इसके बाद पुलिस ने जांच के लिए डी.एस.पी. नुपुर बिश्नोई की अगुवाई में एस.आई.टी. गठित की थी। अंतरिम रिपोर्ट में बताया गया कि पदार्थ में किसी तरह के हानिकारक कैमिकल नहीं थे। इसलिए मामले में हत्या के प्रयास की धारा नहीं बनती। इस बात की पुष्टि करते हुए कुरुक्षेत्र के एस.पी. सिमरदीप सिंह ने बताया था कि एस.आई.टी. की सिफारिश पर ही धारा-307 हटाने का फैसला लिया गया है।

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