अढ़ाई लाख रुपए तक की वार्षिक आय की सीमा को संशोधित करने का सुझाव

Edited By Punjab Kesari, Updated: 02 Jan, 2018 02:24 PM

suggestions to revise the annual income limit upto rs  2 5 lakhs

अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सुझाव दिया है कि बी.पी.एल. अनुसूचित जाति के परिवारों की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अढ़ाई लाख रुपए तक की वार्षिक आय की निर्धारित सीमा को समय-समय पर संशोधित किया...

चंडीगढ़(धरणी):अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने सुझाव दिया है कि बी.पी.एल. अनुसूचित जाति के परिवारों की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अढ़ाई लाख रुपए तक की वार्षिक आय की निर्धारित सीमा को समय-समय पर संशोधित किया जाना चाहिए। बेदी आज अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग विभाग की बुलाई गई समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

बैठक में इस बात की जानकारी दी गई कि डा. भीम राव अम्बेदकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मुरम्मत के लिए 25 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, बशर्ते कि लाभार्थी का नाम बी.पी.एल. सूची में शामिल हो या टपरीवास जाति से संबंधित हो और वह हरियाणा का अधिवासी हो। वर्ष 2017-18 के तहत इस योजना के तहत 34.10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

छात्रवृत्ति के लम्बित केसों का 31 तक निपटारा करने के निर्देश
समीक्षा बैठक में मंत्री बेदी ने ने महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के पढऩे वाले विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के सभी लम्बित केसों का 31 जनवरी 2018 तक निपटारा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य मुख्यालय पर अलग से सैल बनाया जाना चाहिए। उन्होंने शैड्यूल कास्ट सब-प्लान सैल को भी राज्य मुख्यालय पर गठित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। बेदी ने बैठक के बाद बताया कि प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों में गरीब वर्ग के लड़कों व लड़कियों के लिए अलग-अलग हॉस्टल बनाए जाएंगे। उन्होंने अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए।
 

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