रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ने दुर्घटनाग्रस्त युवक को मुआवजा दिया

Edited By Punjab Kesari, Updated: 28 May, 2017 02:38 PM

railway claim tribunal compensate the crashing youth

रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ बैंच ने कलायत रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2011 में घायल हुए रूलदु नामक नाबालिग की माता के नाम 6 लाख 40 हजार रुपए मुआवजा स्वीकृत किया है।

कैथल (पराशर):रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल के चंडीगढ़ बैंच ने कलायत रेलवे स्टेशन पर वर्ष 2011 में घायल हुए रूलदु नामक नाबालिग की माता के नाम 6 लाख 40 हजार रुपए मुआवजा स्वीकृत किया है। बैंच के ज्यूडिशियल मैम्बर संजीव दत्त शर्मा ने यह फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि रेलवे क्लेम्ज ट्रिब्यूनल एक्ट एवं रेलवे एक्ट की धारा 124 ए के तहत घायल रूलदु राम जो कि नाबालिग था ने अपनी माता परवारी के माध्यम से मुआवजे की मांग करते हुए कहा था कि वह 11 अप्रैल 2011 को अपने मामा के पास कैथल जाने के लिए टिकट लेकर रेलवे स्टेशन कलायत पर मौजूद था। रेलगाड़ी में चढ़ते वक्त उसका पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। 

क्षतिग्रस्त हुआ उसका हाथ डॉक्टरों को काटना पड़ा तथा वह 90 प्रतिशत विकलांग हो गया। यह भी कहा कि इस दुर्घटना के लिए रेलवे विभाग जिम्मेदार रहा है। दुर्भाग्यवश केस के लम्बित रहते रूलदु राम की इसी चोट की वजह से मौत हो गई और याचिकाकत्र्ता उसकी मां परवारी देवी को केस चलाने की अनुमति दे दी गई। सभी पक्षों के साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान बैंच ने उत्तर रेलवे को निर्देश दिए हैं कि वादी को उक्त राशि केस दायर करने की तिथि 27 जुलाई 2012 से 6 प्रतिशत वाॢषक ब्याज की दर से अदा किए जाए। यदि निर्धारित अवधि 45 दिनों के भीतर परवारी देवी को यह रकम अदा नहीं की गई तो ब्याज की दर अपने आप ही 9 प्रतिशत के हिसाब से वसूली योग्य होगी।
 

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