नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड:12 साल बाद 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत

Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Jul, 2017 10:24 AM

narendra arora massacre 12 years later 2 accused got bail

बहुचर्चित नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड में 12 साल बाद 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।

कैथल (अजय):बहुचर्चित नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड में 12 साल बाद 2 आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की बैंच ने सुनवाई करते हुए आरोपी जोगेंद्र ग्योंग व सुरेंद्र पहलवान को जमानत दे दी। इसी केस में सुरेंद्र ग्योंग पैरोल पर था जो पिछले दिनों पुलिस एनकाऊंटर में मारा जा चुका है। आरोपी जोगेंद्र ग्योंग व सुरेंद्र पहलवान के वकील रणदीप सिंह ढुल ने जानकारी देते हुए बताया की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एस.एस. सरो व अविनिश की अदालत ने शुक्रवार को केस की सुनवाई करते हुए दोनों आरोपियों को जमानत दे दी। 2005 में नरेंद्र अरोड़ा हत्याकांड में दोनों आरोपियों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। इस केस में कैथल के अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश अरुण शौरी की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

कैथल ए.डी.जे. के फैसले की अपील में आरोपियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अदालत ने 2014 में आजीवन की सजा सुनाई। हाईकोर्ट के फैसले से राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई, जहां सुप्रीम कोर्ट ने फिर सुनवाई के लिए केस को हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश एस.एस. सरो व अविनिश की अदालत ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार जमानत दे दी। जोगेंद्र ग्योंग इस समय पटियाला जेल में व सुरेंद्र पहलवान हिसार जेल में बंद है। हाईकोर्ट के वकील रणदीप ढुल ने बताया की स्टेट बैंक की 10 लाख की लूट में 10 साल की सजा हुई थी, उस मामले में भी सभी आरोपी हाईकोर्ट से बरी हो गए थे। 

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