अभिभावकों से अग्रिम तौर पर शुल्क वसूलने का प्रावधान नहीं: शर्मा

Edited By Updated: 18 May, 2017 11:07 AM

haryana chandigarh ram bilas sharma

हरियाणा का कोई भी निजी या सरकारी स्कूल किसी विद्यार्थी से ‘विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र’ अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते समय मासिक या त्रिमासिक

चंडीगढ़(संघी):हरियाणा का कोई भी निजी या सरकारी स्कूल किसी विद्यार्थी से ‘विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र’ अथवा स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करते समय मासिक या त्रिमासिक शुल्क तब तक जमा करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जब तक विद्यार्थी उस स्कूल में प्रवेश लेने के लिए आवेदन नहीं करता है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने दी। 

उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी ऐसी कोई शिकायत मिलती है तो वह अग्रिम राशि लौटाने के लिए स्कूल मुखिया व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा। इस बारे में स्कूल शिक्षा निदेशालय द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों एवं स्कूल मुखियाओं को निर्देश दिए गए हैं।
 

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