SC ने डेरा प्रमुख से कहा- बाबाजी 'I Love u' का ये मतलब नहीं कि वह उपलब्ध है

Edited By Updated: 01 Jul, 2016 10:39 PM

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उच्चतम न्यायालय ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने 14 साल पुराने एक मामले में कथित बलात्कार पीड़िता की हैंडराइटिंग के और नमूने मांगे थे।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने आज डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह की याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने 14 साल पुराने एक मामले में कथित बलात्कार पीड़िता की हैंडराइटिंग के और नमूने मांगे थे। अदालत ने कहा कि महिला के सिर्फ यह लिखने से कि ‘बाबाजी, आई लव यू’ का मतलब यह नहीं कि वह उपलब्ध है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति सी नागप्पन की पीठ ने कहा कि पीड़िता ने कथित तौर पर जो पत्र लिखा उसका भावार्थ और भाषा कहीं से भी सहमति नहीं दिखाती है।  
 
डेरा प्रमुख की तरफ से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत भूषण ने कहा कि यह पत्र अहम साक्ष्य है और यह आरोपों के साथ असंगत है। उन्होंने कहा कि सीएफएसएल चंडीगढ़ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्हें किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए और हैंडराइटिंग नमूनों की आवश्यकता है। भूषण ने कहा, ‘‘कथित घटना 1999 की है और पत्र 2001 में लिखा गया। प्राथमिकी 2002 में दर्ज की गई। अधिक हैंडराइटिंग नमूने मेरे बचाव में मदद करेंगे।’’
 
भूषण ने कहा कि मामला 14 वर्षों से अधिक समय से खिंच रहा है।  इसपर पीठ ने वकील से पत्र की सामग्री को पढऩे को कहा। पीठ ने कहा कि बलात्कार है या नहीं क्या इसे निचली अदालत में इस साक्ष्य के जरिए साबित किया जा सकता है।

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