Edited By Punjab Kesari, Updated: 12 Oct, 2017 04:49 PM
हुडा मल्टीपल प्लाट अलॉटमैंट केस में बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हुडा व हरियाणा पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले में पुन: स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है।
चंडीगढ़ (बृजेन्द्र): हुडा मल्टीपल प्लाट अलॉटमैंट केस में बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने हुडा व हरियाणा पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट को खारिज करते हुए मामले में पुन: स्टेटस रिपोर्ट दायर करने को कहा है। वहीं कोर्ट में आरोपी पक्ष की तरफ से पेश एडवोकेट हरमनजीत सिंह सेठी ने दलील दी कि मामले में प्रतिवादी पक्ष ने एक आई.पी.एस. ऑफिसर समेत 2 अफसरों की कैंसिलेशन रिपोर्ट पर भी मैजिस्ट्रेट कोर्ट से कार्रवाई करवा ली।
जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों को अपना केस साबित करने दें। सरकार ने प्लाट अलॉटमैंट मामले में 2053 एफ.आई.आर. दर्ज करने की जानकारी दी जिस पर सेठी ने कहा कि सरकार ने मामलों को लेकर अलग-अलग जानकारियां पेश की हैं। जिस पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि सब आरोपियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। इस कार्रवाई के लिए 4 सप्ताह की समयसीमा तय की गई है। सेठी ने दलीलें रखते हुए कोर्ट को बताया कि मामले से जुड़े हुडा कर्मियों को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा गया है कि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए जबकि अन्यों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई। जिस पर हाईकोर्ट ने उन पर भी उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
सेठी ने हुडा कर्मियों के रूप में 270 कर्मियों की जानकारी कोर्ट को दी। वहीं हुडा को कोर्ट ने कहा कि मामले से जुड़े सभी केसों को इकट्ठा कर लें। जिस पर हुडा ने अपनी सहमति जताई। केस की अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।