गुरूग्राम के हरेरा कार्यालय में काम शुरू, 20 प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचे

Edited By Punjab Kesari, Updated: 09 Feb, 2018 01:31 PM

work begins in gurgaar s harera office

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरूग्राम  ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. के.के खण्डेलवाल ने बताया कि दो दिन के अंदर लगभग 20 प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए हरेरा कार्यालय पहुंचे। इनके अलावा कुछ लोग अपनी शिकायतों...

सोहना(सतीश राघव) :  हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरूग्राम  ने विधिवत काम करना शुरू कर दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. के.के खण्डेलवाल ने बताया कि दो दिन के अंदर लगभग 20 प्रॉपर्टी डीलर रजिस्ट्रेशन के लिए हरेरा कार्यालय पहुंचे। इनके अलावा कुछ लोग अपनी शिकायतों को लेकर भी पहुंचे। शुरू में उन्हें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इस संबंध में एक प्रारूप तैयार किया गया है, जिसे वेबसाईट पर भी डाला गया है। आवेदन कर्ताओं को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन करें और इसके साथ आवश्यक दस्तावेज लगाएं। 

डॉ. खण्डेलवाल ने कहा कि रियल एस्टेट एजेंटों के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। अगर प्रमोटर प्राधिकरण के साथ पंजीकृत नहीं है, तो रियल एस्टेट एजेंट उसके द्वारा बेची जाने वाली रियल एस्टेट परियोजना या उसके किसी हिस्से में किसी प्लॉट, एपार्टमेंट या इमारत को न तो बिकवाने और न ही खरीदने में मदद करेगा। रियल एस्टेट एजेंट ऐसे खातों, रिकार्डों, और दस्तावेजों को भी संभाल कर रखेगा। जिनका जिक्र नियम 12 में है। वह धारा 10 के अनुच्छेद (ग) के अनुसार किसी अनुचित लेन देन या गतिविधि में शामिल नहीं होगा। रियल एस्टेट एजेंट किसी प्लॉट, एपार्टमेंट या इमारत की बुकिंग के समय आबंटी को आवश्यक जानकारी या दस्तावेज अवश्य प्रदान करेगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन के साथ निर्धारित राशि भी जमा करनी होगी। जो चैक अथवा डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगी। आवेदनकर्ता व्यक्तिगत रूप से या फर्म अथवा कम्पनी के रूप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। व्यक्ति के रूप में आवेदन करने पर 25,000 रूपए की राशि देनी होगी और फर्म आदि के रूप में यह राशि 2,50,000 रूपए होगी।

व्यक्तियों को फर्मों में अपने बारे में जानकारी देते समय पैनकार्ड, अपना पता, फोटोग्राफ आदि भी देने होंगे। स्वामित्व वाली फर्म, सोसाईटी, पार्टनरशिप, कम्पनी आदि को रजिस्ट्रेशन के समय अपनी एसोसिएशन और उप नियमों आदि की भी जानकारी देनी होगी। यदि वे किसी अन्य राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में पंजीकृत है, तो उन्हें यह भी बताना होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने वालों को बताया जा रहा है कि वे या तो आनलाइन या निर्धारित फार्मेट में आवेदन कर सकते हैं। आवेदनों की जांच के बाद यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उन्हें इसके बारे में एक सप्ताह के अंदर बता दिया जायेगा। कमी दूर हो जाने के बाद रजिस्ट्रेशन की वास्तविक प्रक्रिया शुरू हो जायेगी और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के बारे में अंतिम फैसला ले लिया जायेगा।
 

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