अब भ्रूण हत्या करने वालों की खैर नहीं, जानकारी देने वालों को मिलेंगे 1 लाख

Edited By Updated: 19 Jan, 2017 03:26 PM

who will give information to feticide get a lakh rupees

अल्ट्रासाऊंड से लिंग की जांच करवाकर भू्रण हत्या करने वाले की जानकारी देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम

करनाल (भारद्वाज):अल्ट्रासाऊंड से लिंग की जांच करवाकर भू्रण हत्या करने वाले की जानकारी देने वाले को एक लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम गुप्त रहेगा। सभी के सहयोग से जिले में लिंगानुपात में सुधार हो रहा है और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। सिविल सर्जन डा. संतलाल वर्मा ने बुधवार को माल रोड स्थित अपने कार्यालय में प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत गठित जिला सलाहकार समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में दिसम्बर 2016 के अनुसार लिंगानुपात 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 909 तक है और वह दिन दूर नहीं जब यह आंकड़ा 1000 होगा। बैठक में घरौंडा के कैमला रोड स्थित लाइफ लाइन अस्पताल में अल्ट्रासाऊंड केन्द्र के नए पंजीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई तथा आई.टी.आई. चौक पर बन रहे अमृतधारा अस्पताल के जैनेटिक क्लीनिक और आई.वी.एफ. केंद्र के पंजीकरण के लिए मुख्यालय से मार्गदर्शन मांगा गया है।

 

उन्होंने बताया कि करनाल के पी.आर.पी. अस्पताल की अल्ट्रासाऊंड मशीन का पंजीकरण गत दिनों समाप्त हो गया था। अस्पताल केन्द्र ने रिन्यूवल पंजीकरण के लिए देरी से आवेदन किया। इसलिए अस्पताल केन्द्र की मशीन का रिन्यूवल नहीं किया गया तथा मशीन सील करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में घरौंडा के ओम जनरल अस्पताल, करनाल के सत्यम अल्ट्रासाऊंड केन्द्र और पी.एम.ओ. सिविल अस्पताल करनाल के रिन्यूवल पंजीकरण को एक्सपोस्टफैक्टो से स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा बैठक के अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श किया गया। 

 

उन्होंने बताया कि सभी अल्ट्रासाऊंड केन्द्रों को अस्पताल केन्द्र के अंदर पंजीकरण वाला सर्टीफिकेट लगाना अनिवार्य है ताकि आम जनता भी उसको देख सके। परिवार कल्याण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं उप सिविल सर्जन डा. राजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम को जिले में पूरी तरह लागू करने में जनता से भी सहयोग की अपेक्षा रहती है, इसलिए ङ्क्षलग जांच के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को बताएं।  
 

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